Neeraj Singh Rajpurohit
(Correspondent Rkhulasa)
वाराणसीः कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को अपहरण और धमकाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है. वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होंगी.
बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ. बता दें कि रुंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन इस मामले में अदालत द्वारा जो सवाल पूछा गया, मुख्तार अंसारी ने उसका जवाब दिया. अदालत ने अगली सुनवाई और आरोपी का लिखित कथन दाखिल करने के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है.
कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था. इस मुकदमे की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन कर धमकी दी गई कि अपहरण कांड की पैरवी न करें, नहीं तो बम से उड़ा दिया जाएगा. इसके बाद मामले को लेकर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें अब वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार देते हुए साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.