CG:शराब बिक्री करने एवं परिवहन करने वाले के ऊपर जिले में चलाया जा रहा है अभियान।
थाना पटेवा जिला महासमुन्द पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह(IPS) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश राव एवं एसडीओपी पिथौरा श्री प्रेमलाल साहू के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब रखने/बिक्री करने/परिवहन करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने की मुहिम में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था कि उक्त निर्देशो का पालन करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धर पकड़ अभियान में दिनांक 08.12.2023 को मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल होटल नून मिर्चा ढाबा के सामने पटेवा में ढाबा का संचालक आरोपी प्रहलाद बैस पिता जगदीश बैस उम्र 29 वर्ष साकिन – श्रीराम चौक भाठापारा ग्राम गोढ़ी थाना मंदिरहसौद जिला रायपुर (छ.ग.) हाल पता – होटल नून मिर्चा ढाबा पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा अपने कार रिट्ज क्रमांक CG 04 CX 6003 में अवैध रूप से देशी प्लेन शराब परिवहन करते पाये जाने से आरोपी के कब्जे से कार रिट्ज के पीछे सीट ऊपर रखे एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी के अन्दर 62 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 ML भरी हुई जुमला 11,160 ML कीमती 4,960 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त कार रिट्ज क्रमांक CG 04 CX 6003 कीमती करीबन 3,00,000 रूपये । कुल जुमला कीमती 3,04,960 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना पटेवा में अपराध क्रमांक 191/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

Leave a Reply