छत्तीसगढ़ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा समस्त थाना प्रभारीयों को जिले मे अवैध गतिविधियो पर प्रभावी कार्यवाही हमराह स्टाफ पेट्रोलिंग एवं वाहन चेकिंग हेतु बसनाछांदनपुर मार्ग एन0एच0 53 रोड की ओर रवाना हुआ था कि वाहन चेकिंग के दौरान चार व्यक्ति तीन मोटर सायकल में आते हुए दिखे जो अपने मोटर सायकल के पीछे में प्लास्टिक बोरियों में कुछ समान बांध कर रखे हुए थे जिन्हे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम:-
01 / प्रेमदास पिता दानियल दास उम्र 46 वर्ष 02 / दिनेश साव पिता निंद्रा प्रसाद साद उम्र 46 वर्ष, 03 / रामेश्वर चौहान पिता साधुराम चौहान, 04/ रामलाल मुखर्जी पिता आहिबरन मुखर्जी उम्र 42 वर्ष साकिनान सिरको थाना बसना जिला महासमुद्र का होना बताये जिनके मोटर सायकल मे बंधे समान को चेक करने पर 01 / मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जी डी 6994 में दो सफेद बोरी में 50-50 नग कुल 100 नग साडी जो संदेही दिनेश साव व प्रेम दास का होना बताये 02/ मोटर सायकल कमांक सी जी 11 सी एफ 9483 में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 200 नग साड़ी जो रामेश्वर चौहान का होना व 03 / मोटर सायकल कमांक सीजी 06 के 9504 में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी मे 200 नग साडी जो रामलाल मुखर्जी का होना बताये। उक्त साड़ी रखने के संबंध में व परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने उनको धारा 91 जा०फौ० का नोटिस दिया जिन्होने कोई दस्तावेज नहीं होना लिखकर देने पर मौके पर उक्त कुल 500 नग साडी कीमती करीबन 60000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त तीन नग मोटर सायकल किमती करीबन 50000/- रूपये को जप्त कर थाना बसना में इस्त क्रमांक 15/2023 धारा 102 जा.फौ. के तहत कार्यवाही किया गया है।
इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में- पेट्रोलिंग एवं वाहन चेकिंग के दौरान बसना बिलाईगढ रोड खेमडा तालाब के पास 05 व्यक्ति मो0सा0 क्रमांक CG 06 K 9929 के पीछे एवं मोटर सायकल के सामने मे प्लास्टिक बोरियों में कुछ समान बांध कर रखे हुए खडे थे जिन्हे संदेह के आधार पर नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम जय किशन पटेल पिता भोजकुमार पटेल उम्र 24 साल, यशवंत सोनी पिता धनराम सोनी उम्र 27 साल, विजय चौहान पिता बेनीप्रसाद चौहान उम्र 18 साल, सुरेश साव पिता परदेशी साव उम्र 19 साल, देवराज यादव पिता शिशुपाल यादव उम्र 22 साल सभी साकिनान खुर्सीपहार थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी होना बताये जिनके मोटर सायकल मे बंधे समान को चेक करने पर तीन छोटे बडे प्लास्टिक बोरी मे कुल 450 नग साडी मिला। उक्त साड़ी रखने के संबंध में व परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने उनको धारा 91 जा०फौ० का नोटिस दिया जिन्होने कोई दस्तावेज नहीं होना लिखकर देनेपर मौके पर उक्त कुल 450 नग साडी कीमती करीबन 54000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त एक नग मोटर सायकल किमती करीबन 15000/- रूपये को जप्त कर थाना बसना में इस्त क्रमांक 16/2023 धारा 102 जा.फौ. के तहत कार्यवाही किया गया है।
*नाम जिनसे साडी जप्त की गई –
01/ प्रेमदास पिता दानियल दास उम्र 46 वर्ष
02 / दिनेश साव पिता निंद्रा प्रसाद साव उम्र 46 वर्ष
03 / रामेश्वर चौहान पिता साधुराम चौहान
04 / रामलाल मुखर्जी पिता आहिबरन मुखर्जी उम्र 42 वर्ष साकिनान सिरको थाना बसना जिला महासमुंद (छ०ग०)
05/ जय किशन पटेल पिता भोजकुमार पटेल उम्र 24 साल,
06/ यशवंत सोनी पिता धनराम सोनी उम्र 27 साल,
07/ विजय चौहान पिता बेनीप्रसाद चौहान उम्र 18 साल,
08/ सुरेश साव पिता परदेशी साव उम्र 19 साल,
09/ देवराज यादव पिता शिशुपाल यादव उम्र 22 साल सभी साकिनान खुर्सीपहार थाना बसना जिला महासमुंद
*जप्त संपत्ति :-
- 950 नग साडी कीमती करीबन 114000/- रूपये रूपये
- घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल 01. मो0सा0 सुपर स्प्लेण्डर क्र0 CG 06 GD 6994 कीमती 25000 रूपये, 02. मो0सा0 बजाज डिसकव्हर क्र0 CG 11 CF 9483 कीमती 10000/- रूपये, 03. मो0सा0 पैसन प्रो क्र0 CG 06 K 9504 कीमती 15000/- रूपये, 04. मो0सा0 क्रमांक CG 06 K 9929 कीमती 15000/- रूपये
जूमला कीमती 1,29,000 रूपये
यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में अति पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु०अधिकारी (पुलिस) सरायपाली श्री अभिषेक केसरी के निर्देशन में थाना बसना प्रभारी निरीक्षक आशीष वासनिक, प्र.आर. देवेन्द्र कुमार निषाद, महेन्द्र पटेल, आरक्षक कमल जांगडे, योगेन्द्र बंजारे, कोमल साहू, बसंत जोल्हे, ओमप्रकाश निराला, किशोर साहू, सुधीर प्रधान, छत्रपाल पटेल, त्रिनाथ प्रधान, चितरंजन प्रधान के द्वारा की गई है।