Raipur breaking news: मॉडीफ़ाई सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न, हूटर आदि वाहन पार्ट्स बेचने वालों की खैर नहीं, नियमों के उलंघन पर लेगग 1 लाख का जुर्माना 12/04/2023 by rohit Raipur Toran Kumar reporter 🔥🔥🚦रायपुर पुलिस द्वारा ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्सविक्रेता एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालकों का बैठक लेकरदिए गए निर्देश।🔥🔥🔥🔥अमानक पार्ट्स(मॉडीफ़ाई सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न आदि)को कंपनी को वापस करने या यातायत थाना में जमा करनेतीन दिवस का समय दिया गया।🔥🔥🔥🔥अमानक पार्ट्स बिक्री करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत ₹100000 जुर्माना का प्रावधान🔥🔥🔥🔥मोटर सायकल को मॉडिफाई कर मालवाहक बनाने वाले मैकेनिक के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी🔥🔥दिनांक 12 अप्रैल 2023यातायात पुलिस रायपुर*बता दें कि विगत दिनों यातायात पुलिस रायपुर द्वारा अमानक साइलेंसर उपयोग करते पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया। तब वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि शोरूम एवं ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं द्वारा पार्ट्स की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है जिससे ग्राहक आकर्षित होकर मूल पार्ट्स को छोड़कर मॉडिफाई पार्ट्स लगाते हैं, उनके द्वारा उस पार्ट्स के वैधानिकता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है, इन बातों का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल ने यातायात के अधिकारियों को अमानक पार्ट्स के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए है, जिसके तारतम्य में श्री गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर के द्वारा ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालकों का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में दुकानदारों को अमानक पार्ट्स (यथा- मॉडीफ़ाई सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न, डार्क फिल्म, हूटर, सायरन, गलत नम्बर प्लेट आदि) को तीन दिवस के भीतर सम्बन्धित कंपनी को वापस करने या यातायात थाना में जमा करने हिदायत दिया गया।भविष्य में दुकान में अमानक पार्ट्स मिलने पर जप्ति की कार्यवाही होगी तथा चालान बनाकर प्रकरण में भेजा जाएगा, जहाँ पर ₹1,00,000 अर्थदण्ड का प्रावधान है। दुकानदारों को मॉडिफाई सायलेंसर नहीं बेचने,प्रेशर हार्न नहीं बेचने, ब्लैक फिल्म नहीं लगाने, अमानक हेलमेट नहीं बेचने , 55 वॉट से अधिक के हेडलाइट बल्ब व एलईडी फ्लैश लाईट नहीं बेचने कहा गया ।वाहन मैकेनिकों को भी मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हार्न, ब्लैक फिल्म, गलत ढंग से नंबर प्लेट, हथियार जैसा लेग गार्ड, एलईडी फ्लैश बल्ब नहीं लगाने, दोपहिया वाहनों को मालवाहक वाहनों के रूप में परिवर्तित नहीं करने, नंबर प्लेट बनाते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखकर ही मानक नंबर अंकित करना। डुप्लीकेट चाबी बनाते समय भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखकर ही निर्माण करना। वाहनों में लाल नीली बत्ती या सायरन हूटर लगाने के पूर्व एमटीओ(पुलिस लाईन) का अनापत्ति पत्र देखकर ही लगाने बताया गया।उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 182 क (1) एवं धारा 182 क (3) के तहत अमानक पार्ट्स का विक्रय करना या कंपनी द्वारा निर्मित मानक पार्ट्स में परिवर्तन करना या अमानक पार्ट्स लगाने पर ₹100000 जुर्माना का प्रावधान है।उपरोक्त बैठक में रायपुर शहर से 156 की संख्या में ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालक उपस्थित हुए इस दौरान यातायात थाना प्रभारी तेलीबांधा, पंडरी, भनपुरी, फाफाडीह, टाटीबंध शारदा चौक, भाटागांव बस स्टैंड, पचपेड़ी नाका, कयाबांधा , एवं यातायात मुख्यालय प्रभारी उपस्थित रहे।अपील:- यातायात पुलिस रायपुर ऑटो डीलर्स ,वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं मोटर रिपेयर शॉप संचालक से अपील है कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान एवं यातायात नियमों का पालन करें, और यदि संदेह हो कि वाहन चालक या मालक फर्जी तरीके से जैसे गलत नंबर लिखवाना या चोरी के वाहन का चाबी निर्माण करवा रहा है, तो उसकी सूचना यातायात पुलिस रायपुर के व्हाट्सएप नंबर 94791 91234 पर सूचित करें । Share this:ShareWhatsAppTelegramEmailPostLike this:Like Loading...