गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय को PM मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी खोजने का निर्देश दिया गया था।
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात विश्वविद्यालय की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें विश्वविद्यालय को PM मोदी की डिग्रियों के बारे में जानकारी खोजने का निर्देश दिया गया था।