GST: ‘रोटी से बिल्कुल अलग है पराठा, चुकाना पड़ेगा 18 फीसदी जीएसटी’, टैक्स प्राधिकारियों का फैसलाLatest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala

यदि आप पराठा खाना चाहते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी चुकाना पड़ेगा, लेकिन चपाती खाना चाहते हैं तो वह सस्ती पड़ेगी। चपाती पर पांच फीसदी ही टैक्स लगेगा। 

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