असली’ शिवसेना किसकी? चुनने के लिए निर्वाचन आयोग इस नियम का लेगा सहारा; जानें क्या बोले CEC

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट को ‘असली’ शिवसेना (Shiv Sena) के तौर पर मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न आवंटित करने के मुद्दे पर ‘बहुमत के नियम’ की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने यह बयान तब दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है.

सीईसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास ‘बहुमत के नियम’ की पारदर्शी प्रक्रिया है और वह मामले पर गौर करते हुए इसे लागू करेगा. उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘पहले ही एक स्थापित प्रक्रिया है. वह प्रक्रिया हमें अधिकार देती है और हम ‘बहुमत का नियम’ लागू करके इसे बेहद पारदर्शी प्रक्रिया के तौर पर परिभाषित करते हैं. जब भी हम इस मामले पर गौर करेंगे तो ‘बहुमत का नियम’ लागू करेंगे.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला पढ़ने के बाद यह किया जाएगा.’ वह आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों (Gujarat Assembly Election 2022) के संबंध में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गांधीनगर में थे.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे नीत खेमे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने ‘मूल’ शिवसेना होने के शिंदे खेमे के दावे पर फैसला करने से निर्वाचन आयोग को रोकने का अनुरोध किया था. पीठ में न्यायमूर्ति एम आर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे. संविधान पीठ ने कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी.’

ठाकरे खेमे की ओर से न्यायालय में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव चिह्न आदेश तभी लागू किया जा सकता है, जब दावा करने वाला उसी राजनीतिक दल से हो, लेकिन दावा एक विरोधी खेमा का हो. उन्होंने कहा, ‘मेरा कहना है कि शिंदे पार्टी में अब नहीं हैं और सदस्यता त्याग दी गई है. ऐसे में, निर्वाचन आयोग उनकी सुनवाई कैसे करेगा?’ सिब्बल ने इस साल जून में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिंदे और शिवसेना के कुछ अन्य विधायकों के खिलाफ आयोग्यता नोटिस जारी किये जाने का हवाला देते हुए यह कहा.

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