याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 77 अंक और अंकिता अधिकारी ने केवल 61 अंक हासिल किए थे। हाईकोर्ट ने नियुक्ति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने 77 अंक और अंकिता अधिकारी ने केवल 61 अंक हासिल किए थे। हाईकोर्ट ने नियुक्ति की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।