नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी. इसके साथ ही कथित शिवलिंग वाला एरिया पूरी तरह से सील रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 मई तक यथास्थिति रखी जाये. अंतरिम आदेश लागू रहेगा. वजू के लिए इंतज़ाम हों.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी न्यायिक सेवाओं के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी इस मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले के हस्तांतरण पर मस्जिद समिति की याचिका पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा.
Gyanvapi mosque case | SC says the trial of the matter will be done by district judge Varanasi. SC says its interim order of May 17 for protection of Shivling area will continue. Arrangement of Wuzu will be done. We're very happy with order: Adv Vishnu Jain, Hindu side's lawyer pic.twitter.com/4kGditCILC
— ANI (@ANI) May 20, 2022
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 17 मई का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा. वुजू की व्यवस्था की जाएगी. हम इस आदेश से बहुत खुश हैं.