Budget 2024 Income Tax Slabs: आज 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश के सामने बजट पेश किया. हर बार बजट से एक आम आदमी को यही उम्मीद रहती है कि उसे टैक्स में कोई छूट मिलेगी और इस साल भी हर किसी को बजट से ऐसी ही उम्मीदें हैं. टैक्स स्लैब की बात करें तो इस बार टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
माना जा रहा था कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में बदलाव किया जाएगा. हालांकि, बजट वोट ऑन अकाउंट होने के कारण कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले. पुराने टैक्स सिस्टम में एक खास सीमा तक की सैलरी वालों को कुछ छूट दी जा सकती है. यही नियम अभी भी लागू रहेंगे. इसमें कोई कोई डिडक्शन नहीं जोड़ा गया है.
अभी क्या हैं टैक्स स्लैब
1- 0 से 2.5 लाख : मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में. पहला स्लैब है 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी वालों का है. इसमें हर टैक्सपेयर को को टैक्स में छूट मिलती है. अगर आपकी कुल इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
2- 2.5 से 3 लाख : इसके तहत सीनियर सिटीजन (60 साल से ऊपर) और सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर) को 50 हजार रुपये की स्पेशल छूट मिलती है. उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती है. मतलब इन्हें 3 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स छूट मिलती है.
3- 2.5 से 5 लाख : 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है तो आपको उस कमाई पर 5 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक ही रहती है तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल जाएगी.
4- 5 से 10 लाख : आपकी टैक्सेबल इनकम 5-10 लाख रुपये के बीच है, तो आपको सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, आप एचआरए, 80सी के तहत की जाने वाली सेविंग, बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च समेत तमाम खर्चों और निवेशों के जरिए काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10 लाख है और आप 5 लाख रुपये निवेश और खर्चे दिखाकर बचा लेते हैं.