Gyanvapi के व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, Varanasi कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला दिया है. ASI सर्वे की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इसके लिए प्रशासन को 7 दिन के भीतर व्यवस्था करने का आदेश सुनाया है. कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के इस तहखाने में अब नियमित पूजा हो सकेगी.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेंद्र पाठक को दे दिया है. उन्होंने बताया कि प्रशासन 7 दिन के अंदर पूजा-पाठ कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा. यादव ने बताया कि ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा.

7 दिन में पूजा की व्यवस्था के आदेश
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने अदालत के फैसले की जानकारी दी और कहा कि 7 दिन के अंदर यहां पूजा पाठ शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष को ‘व्यास जी के तहखाने’ में पूजा करने की इजाजत दी गई है. जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर इसकी व्यवस्था करनी होगी. यहां सभी भक्तों को पूजा की इजाजत होगी.

1993 से बंद थी पूजा
हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में कोर्ट से पूजा-पाठ की इजाजत मांगी थी. सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा-पाठ करता था. 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी. 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया था. ASI सर्वे के दौरान तहखाने की साफ-सफाई की गई थी. हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है.

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