सुप्रीम कोर्ट का आदेश: जहां अपराध हुआ है उस राज्य की नीति के अनुसार हो दोषियों की समयपूर्व रिहाई पर फैसलाLatest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | – Amar Ujala

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी दोषी की समयपूर्व रिहाई पर उस राज्य की नीतियों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए, जहां अपराध हुआ है, न कि वहां जहां मुकदमा स्थानांतरित किया गया हो और पूरा किया गया हो।

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