संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के मुताबिक राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही नियुक्त या हटाया जा सकता है।

संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के मुताबिक राज्य के मंत्रियों को मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही नियुक्त या हटाया जा सकता है।