गुजरात के बाहर नहीं जा सकते हार्दिक, अर्जी खारिज

गुजरात के बाहर नहीं जा सकते हार्दिक, अर्जी खारिज

अहमदाबाद
के कार्यकारी अध्यक्ष ( Working President ) ने कोर्ट में जमानत की शर्तों में कुछ बदलाव के लिए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को एक सत्र अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

दरअसल, कोर्ट ने हार्दिक पटेल को इस शर्त के साथ जमानत दी थी कि वह कोर्ट से अनुमति के बगैर राज्य के बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। गुजरात सरकार की ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति का संज्ञान लेते हुए अडिशनल सेशन जज बीजे गनत्रा ने हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज किया।

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बीजेपी ने जताई आपत्ति
हार्दिक पटेल को वर्ष 2015 के एक मामले में इस वर्ष जनवरी (2019) में जमानत मिली थी। उन्हें इसी आधार पर जमानत दी गई थी कि कांग्रेस नेता कोर्ट की इजाजत के बगैर राज्य से बाहर नहीं जा सके हैं। हाल ही में हार्दिक को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद 26 वर्षीय हार्दिक ने कोर्ट में इस बात की याचिका दाखिल की थी कि उनकी जमानत से इस शर्त को हटाया जाए। यही नहीं, हार्दिक का कहना है कि उनको मिली नई जिम्मेदारी की वजह से उन्हें अकसर राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। हालांकि, राज्य की ने इस बात का विरोध किया है।

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