दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश, राखी के दिन सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें

दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया आदेश, राखी के दिन सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें

भिलाई। कोरोना काल में त्यौहारो को देखते हुए जिला कलेक्टर ने फैसला लिया है कि सोमवार को राखी व मिठाई की दुकानो को चार घंटे सुबह खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच राखी त्योहार पर लोगों को यह बड़ी छूट देने का निर्णय लिया गया है। दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार को सुबह 6 से 10 बजे तक शहर में राखी की दुकानें, स्टॉल व मिठाई दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दौरान दुकानों में लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। शेष दुकानों पर पाबंदी रहेगी।जारी रहेगी सख्तीदुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रक्षाबंधन को देखते हुए 3 अगस्त को केवल एक दिन के लिए जिले में राखी व मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। यह दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही संचालित होंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। दुकान खोलने वालों को नियमों के अनुसार चलने के लिए कहा गया है, नहीं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई भी जाएगी। जिले में 6 अगस्त का लॉकडाउन किया गया है। प्रदेश में कोरेाना के बढ़ते संक्रमण वाले जिलों में शुमार दुर्ग में 23 जुलाई से लॉकडाउन चल रहा है जो 6 अगस्त तक लागू रहेगा।

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